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पॉक्सो ऐक्ट अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दोषी एहतेशाम खान को 10 वर्ष सश्रम कैद की सज़ा हुई
कटिहार ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने दस वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो ऐक्ट अधिनियम के तहत दोषी एहतेशाम खान को 10 वर्ष सश्रम कैद की सज़ा सुनाई गई है। गुरुवार को पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने इस मामले की सुनवाई की। दोषी को कैद की सजा के अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
पॉक्सो ऐक्ट अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दोषी एहतेशाम खान को 10 वर्ष सश्रम कैद की सज़ा हुई
Reviewed by DivyaMaahi Shekhawat
on
1:04 pm
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